अवलोकन

भारत सरकार न॑ सेबी पंजीकृत विकल्प के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) आरू वेंचर ऋण निधि (वीडीएफ) द्वारा डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप क॑ देलऽ गेलऽ ऋणऽ क॑ ऋण गारंटी प्रदान करै लेली एक निश्चित कॉर्पस के साथ स्टार्टअप लेली ऋण गारंटी योजना के स्थापना करलकै निवेश कोष.

 

सीजीएसएस डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप कें सीधा गारंटी कवर नहि करयत छै, बल्कि एकटा ट्रस्टी (एनसीजीटीसी) कें माध्यम सं, जे बदला मे एमआई कें गारंटी कवर प्रदान करयत छै जे स्टार्टअप कें ऋण प्रदान करयत छै. सहायता कें साधन वेंचर ऋण, कार्यशील पूंजी, अधीनस्थ ऋण/मेज़ेनाइन ऋण, डिबेंचर, वैकल्पिक रूप सं परिवर्तनीय ऋण आ अन्य निधि आधारित कें साथ-साथ गैर-निधि आधारित सुविधाक कें रूप मे होयत, जे ऋण दायित्वक कें रूप मे क्रिस्टलीकृत भ गेल छै. अइ मॉडल कें तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज या त लेनदेन आधारित होयत या छतरी आधारित.

पात्रता

उधारकर्ता

स्टार्टअप कें लेल क्रेडिट गारंटी योजना कें तहत कोनों इकाई कें लेल उधार लेवा कें लेल पात्रता मानदंड निम्नलिखित होयत, जइ मे कोनों इकाई कें होबाक चाही:

  • समय-समय पर जारी राजपत्र सूचनाक कें अनुसार डीपीआईआईटी दूवारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, आ
  • स्टार्टअप जे स्थिर राजस्व धारा कें चरण मे पहुंच गेल छै, जैना की 12 महीना कें अवधि मे ऑडिट कैल गेल मासिक विवरण सं आकलन कैल गेल छै, ऋण वित्तपोषण कें अनुकूल, आ
  • स्टार्टअप कोनों ऋण/निवेश संस्था कें डिफॉल्ट मे नहि आ आरबीआई कें दिशा निर्देशक कें अनुसार गैर-निष्पादन संपत्ति कें रूप मे वर्गीकृत नहि कैल गेल छै, आ
  • स्टार्टअप जेकर पात्रता गारंटी कवर कें उद्देश्य सं सदस्य संस्था दूवारा प्रमाणित कैल गेल छै
ऋण/निवेश संस्थान

स्टार्टअप कें लेल ऋण गारंटी योजना कें तहत ऋण/निवेश संस्थाक कें लेल पात्रता मानदंड निम्नलिखित होयत:

  • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं वित्तीय संस्थान,
  • आरबीआई न॑ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क॑ पंजीकृत करलकै जेकरऽ रेटिंग बीबीबी आरू ओकरा स॑ ऊपर छै जैसनऽ कि आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियऽ द्वारा रेट करलऽ गेलऽ छै आरू जेकरऽ न्यूनतम नेटवर्थ 1000 रुपया छै । 100 करोड़ के. मुदा इ ध्यान देल जा सकय छै की बाद मे कोनों एनबीएफसी अयोग्य भ गेलाक कें स्थिति मे, बीबीबी सं नीचा क्रेडिट रेटिंग मे गिरावट कें कारण, एनबीएफसी फेर सं पात्र श्रेणी मे अपग्रेड करय तइक आगू कें गारंटी कवर कें लेल पात्र नहि होयत.
  • सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ).

पंजीकृत सदस्य संस्थान

12 सितम्बर, 2023 तक कुल 25 पंजीकृत सदस्य संस्थान (एमआई) अछि. अइ मे सं 11 सार्वजनिक क्षेत्र कें बैंक, 7 निजी क्षेत्र कें बैंक, 1 विदेशी बैंक, 1 लघु वित्त बैंक, 1 एआईएफ, 1 वित्तीय संस्थान, आ 3 एनबीएफसी छै.

पंजीकरण प्रक्रिया

 

सब पात्र संस्था हस्ताक्षरित उपक्रम (वेबसाइट पर देल गेल प्रारूप) आ बोर्ड रिजोल्यूशन जमा क उक्त योजना कें तहत खुद कें पंजीकृत कयर सकय छै. सदस्य संस्थान (एमआई) कें सफल पंजीकरण पर एमआई कें लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनायल जेतय जइ कें बाद ओ एनसीजीटीसी कें पोर्टल पर गारंटी कवर कें लेल आवेदन कयर सकय छै. अधिक जानय लेल आ एमआई के रूप मे रजिस्ट्रेशन करय लेल, जाउ एनसीजीटीसी's पोर्टल. 

कोनों स्टार्टअप कें डीपीआईआईटी कें मान्यता कें जरूरत छै, ताकि ओ योजना कें तहत लाभ कें लाभ उठा सकय. इ योजना गारंटी कवर प्रदान करय कें माध्यम सं, पात्र बैंकक, एनबीएफसी आ एआईएफ कें डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त पात्र स्टार्टअप कें उधार देवय कें लेल समर्थन करयत छै. पात्र स्टार्टअप फंडिंग कें आवश्यकता कें लेल इ संस्थाक सं संपर्क कयर सकय छै, जे सामान्य ऋण प्रोटोकॉल आ योजना आ अन्य दिशा निर्देशक कें अनुसार ओकर मूल्यांकन करतय.

 

सबसा बेसि बेर पूछल गेल सवाल

1 सीजीएसएस कें उद्देश्य की छै आ गारंटी कोना जारी कैल जेतय?

सीजीएसएस कें व्यापक उद्देश्य एमआई दूवारा पात्र स्टार्टअप कें वित्तपोषण कें लेल विस्तारित क्रेडिट साधन कें विरु द्ध एकटा निर्धारित सीमा तइक गारंटी प्रदान करनाय छै. इ योजना स्टार्टअप कें बहुत जरूरी संपार्श्विक मुक्त ऋण फंडिंग प्रदान करय मे मदद करतय. अइ संबंध मे कोनों पात्र स्टार्टअप कोनों एमआई सं संपर्क करतय आ अइ गारंटी योजना कें तहत क्रेडिट सहायता लेतय.

एमआई परियोजना कें व्यवहार्यता आ व्यवहार्यता कें विभिन्न पहलुअक सं जांच करतय आ परियोजना कें व्यवहार्यता आ व्यवहार्यता सुनिश्चित करय आ योजना दिशा निर्देशक कें पात्रता पैरामीटर कें अनुपालन कें बाद, स्वीकृति आवश्यकता आधारित सहायता कें अपन दिशा निर्देशक कें अनुसार स्टार्टअप कें लेल. एकर संग-संग एमआई एनसीजीटीसी कें पोर्टल पर आवेदन करतय आ विस्तारित क्रेडिट कें लेल गारंटी कवर कें मांग करतय. सीजीएसएस कें तहत गारंटी कवर जारी करनाय पात्रता पैरामीटर कें पूरा करय कें आधार पर स्वचालित होयत, जे एमआई कें सुनिश्चित करनाय होयत.

2 योजना कें तहत गारंटी कवर कें लेल पात्र सहायता कें मात्रा की छै?

योजना कें तहत गारंटी कवर कें लेल पात्र ऋण कें अधिकतम राशि (निधि आधारित या गैर-निधि आधारित सुविधाक) 1000 रुपया छै. 10 करोड़ प्रति उधारकर्ता, चाहे एमआई (अक) द्वारा उधारकर्ता कें देल गेल ऋण सुविधाक कें राशि कें परवाह कैल गेल होय. गारंटी कवर कें लेल उपलब्ध ऋण सुविधा जमानत कें मूल्य सं शुद्ध होयत, यानी यदि कोनों उधारकर्ता X कें कुल ऋण सुविधा 15 करोड़ रुपया छै जइ कें विरुद्ध ओ जमानत प्रदान करलक छै (एमआई कें द्वारा सब सं बेसि मूल्य 8 करोड़ रुपया)

3 सीजीएसएस कें तहत गारंटी कवर कें सीमा की छै ?

अइ योजना कें तहत क्रेडिट गारंटी कवर या त लेनदेन आधारित होयत या छतरी आधारित:

क) लेनदेन आधारित गारंटी कवर कें लेल (बैंक/एफआई/एनबीएफसी कें लेल) निम्नलिखित विवरण कें अनुसार, अधिकतम 1000 रुपया कें अधीन. 10 करोड़ प्रति उधारकर्ता:

  • डिफॉल्ट मे राशि कें 80% कें सीमा तइक, यदि मूल ऋण स्वीकृति राशि 1000 रुपया तइक छै. 3 करोड़ रुपैया.
  • डिफॉल्ट मे राशि कें 75% कें सीमा तइक, यदि मूल ऋण मंजूरी कें राशि 1000 रुपया सं बेसि छै. 3 करोड़ आ 5 करोड़ तक.
  • डिफॉल्ट मे राशि कें 65% कें सीमा तइक यदि मूल ऋण स्वीकृति राशि 1000 रुपया सं बेसि छै. ५ करोड़ रुपैयाँ.

ख) छतरी आधारित गारंटी कवर कें लेल (सेबी-पंजीकृत एआईएफ कें लेल) गारंटी कवर वास्तविक नुकसान कें होयत या पूल निवेश कें अधिकतम 5% तइक कें होयत जइ पर स्टार्टअप मे निधि सं कवर लेल जा रहल छै, जे कम होयत, अधीन के अधिकतम 1000 रुपए तक। 10 करोड़ प्रति उधारकर्ता (संपार्श्विक शुद्ध, यदि कोनो अछि). हानि कें परिभाषित कैल गेल छै रिट-ऑफ संपत्ति मे मूलधन निवेश कें कुल कें रूप मे, साथ ही डिफॉल्ट कें तारीख सं तीन महीना कें उपार्जित ब्याज. आंशिक रूप सं समाप्त संपत्तियक कें मामला मे, डिफॉल्ट कें तारीख सं तीन महीना कें उपार्जित ब्याज कें साथ-साथ केवल मूलधन भाग कें राइट ऑफ करल गेलय छै, नुकसान संपत्तियक कें लेल लेखा-जोखा कैल जेतय.


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