अपने सा प्रमाणन
निरीक्षण करय कें प्रक्रिया कें बेसि सार्थक आ सरल बनायल जेतय! स्टार्टअप कें स्व-प्रमाणित करय कें अनुमति देल जेतय (स्टार्टअप मोबाइल ऐप कें माध्यम सं) कें साथ 9 श्रम कानून आ 3 पर्यावरण कानून (नीचाँ देखू). श्रम कानून कें मामला मे कोनों निरीक्षण नहि कैल जेतय क 3 से 5 वर्ष की अवधि. स्टार्टअप कें निरीक्षण उल्लंघन कें विश्वसनीय आ सत्यापन योग्य शिकायत कें प्राप्ति पर कैल जा सकय छै, लिखित रूप मे दायर कैल जा सकय छै आ निरीक्षण अधिकारी सं कम सं कम एकटा स्तर कें वरिष्ठ कें अनुमोदित कैल जा सकय छै:
स्टार्टअप निम्नलिखित कें संबंध मे अनुपालन कें स्व-प्रमाणित कयर सकय छै
श्रम कानून:
भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार के नियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम,1996 |
अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार आ सेवाक शर्तके विनियमन) अधिनियम, 1979
ग्रेच्युटी अधिनियमके भुगतान, 1972
अनुबंध श्रम (विनियमन आ उन्मूलन) अधिनियम, 1970
कर्मचारी भविष्य निधि आ विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947
ट्रेड यूनियन अधिनियम,1926
औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश),1946
पर्यावरण कानून:
पर्यावरण, वन आरू जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) न॑ 36 गोरा श्रेणी के उद्योगऽ के सूची प्रकाशित करलकै. “गोरा श्रेणी” मे आवय वाला स्टार्टअप 3 पर्यावरण अधिनियमक कें संबंध मे अनुपालन कें स्व-प्रमाणित करय मे सक्षम होयत –
जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम, 1974
जल (प्रदूषणके रोकथाम आ नियंत्रण) उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2003
वायु (रोकथाम आ प्रदूषणके नियंत्रण) अधिनियम, 1981
अनुपालन कें स्व-प्रमाणित करय कें लेल, अहां नीचा क्लिक कयर ‘श्रम सुविधा पोर्टल’ पर लॉग ऑन कयर सकय छी: