Under the Startup India Action Plan, startups that meet the definition as prescribed under G.S.R. notification 108(E) are eligible to apply for recognition under the program. The Startups have to provide support documents, at the time of application.
*सबटा पात्र संस्थाक (कंपनी, एलएलपी, आ पंजीकृत साझेदारी) कें लेल डीपीआईआईटी दूवारा स्टार्टअप मान्यता राष्ट्रीय एकल विंडो प्रणाली(nsws.gov.in) कें माध्यम सं उपलब्ध छै. आवेदन करय कें लेल एनएसडब्ल्यूएस पर खाता बनाऊं आ ‘स्टार्टअप कें रूप मे पंजीकरण’ फॉर्म जोड़ूं’. एनएसडब्ल्यूएस पर स्टार्टअप श्रम कानून आ कंपनी निगमन सहित केंद्र आ राज्य सरकार सं व्यवसायिक मंजूरी कें मेजबान कें लेल सेहो आवेदन कयर सकय छै. डीपीआईआईटी स्टार्टअप पहचान पर एकटा त्वरित गाइड कें लेल कृपया यहाँ क्लिक करु. अहां nsws पर विस्तृत गाइड पाबि सकय छी एतय.
(अपन डीपीआईआईटी प्रमाणपत्र प्राप्त करय कें बाद, स्टार्टअप निम्नलिखित लिंक कें उपयोग करयत आयकर अधिनियम (एंजेल कर) कें धारा 56 कें तहत 80 आईएसी कर छूट आ छूट कें लेल आवेदन कयर सकय छै )
एकटा स्टार्टअपके मान्यता भेटलाके बाद आयकर अधिनियमक धारा 80 आईएसीके अंतर्गत कर छूटके लेल आवेदन कयल जा सकैत अछि. कर छूटके लेल क्लीयरेंस भेटलाके बाद, स्टार्टअप छूटके बाद सS अपन पहिल दस वर्षमे सS निरंतर वित्तीय वर्ष 3 के लेल कर अवकाशक लाभ प्राप्त क' सकैत अछि.
एकटा स्टार्टअपके मान्यता भेटलाके बाद एंजेल टैक्स छूटके लेल आवेदन कयल जा सकैत अछि.
विवरण कें लेल संलग्न सूचना कें देखूं![]()
(धारा 56 छूटके लेल नब घोषणा पत्रके जल्दी लाइव कयल जायत)
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