इनकम टैक्स अपवाद सूचना सब
औद्योगिक नीति आ संवर्धन विभाग दूवारा अंतर मंत्रालयी बोर्ड कें सेटअप कर सं संबंधित लाभ प्रदान करय कें लेल स्टार्टअप कें मान्यता देयत छै. बोर्ड मे निम्नलिखित सदस्य रहैत छथि:
- संयुक्त सचिव, उद्योग आ आंतरिक व्यापारक संवर्धन विभाग, संयोजक
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि, सदस्य
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि, सदस्य
बोर्ड आयकर अधिनियम कें धारा 80-आईएसी कें तहत लाभ पर आयकर छूट कें लेल स्टार्टअप कें मान्य करतय:
डीआईपीपी कें मान्यता प्राप्त स्टार्टअप व्यवसाय सं प्राप्त लाभ आ लाभ पर पूरा कटौती कें लेल अंतर-मंत्रालय बोर्ड मे आवेदन करय कें पात्र होयत. जं निम्नलिखित शर्त सभ पूर्ण होयत:
- एकटा निजी लिमिटेड कंपनी वा एकटा सीमित देयता भागीदारी,
- 1 अप्रैल 2016 या ओकर बाद मुदा 31 मार्च 2023 स पहिने निगमित, आ
स्टार्टअप उत्पाद, प्रक्रिया, या सेवाक कें नवीनता, विकास, या सुधार या रोजगार पैदा करय या धन निर्माण कें उच्च संभावना वाला स्केल करय योग्य व्यवसाय मॉडल मे संलग्न छै.
आयकर अधिनियम कें धारा 56 कें तहत प्राप्त उचित बाजार मूल्य सं बेसि निवेश पर आयकर छूट कें लेल आवेदन करनाय:
कोनों स्टार्टअप अधिनियम कें धारा 56 कें उपधारा (2) कें खंड (vii)(b) कें प्रावधान कें खंड (ii) कें तहत अधिसूचना आ परिणामस्वरूप ओय खंड कें प्रावधानक सं छूट कें लेल पात्र होयत अगर ओ निम्नलिखित कें पूरा करय छै शर्त:
- एकरा डीपीआईआईटी पैरा 2 (iii) (ए) वा एहि विषय पर कोनो पूर्व सूचनाके अनुसार मान्यता देलक.
- कोनों शेयर जारी करय या प्रस्तावित जारी करय कें बाद स्टार्टअप कें भुगतान कैल गेल शेयर पूंजी आ शेयर प्रीमियम कें कुल राशि, यदि कोनों छै, त पच्चीस करोड़ रुपया सं बेसि नहि होयत.
अधिक जानकारी के लेल देखू सूचना.