बोर्ड आयकर अधिनियम कें धारा 80-आईएसी कें तहत लाभ पर आयकर छूट कें लेल स्टार्टअप कें मान्य करतय:
डीआईपीपी कें मान्यता प्राप्त स्टार्टअप व्यवसाय सं प्राप्त लाभ आ लाभ पर पूरा कटौती कें लेल अंतर-मंत्रालय बोर्ड मे आवेदन करय कें पात्र होयत. जं निम्नलिखित शर्त सभ पूर्ण होयत:
- एकटा निजी लिमिटेड कंपनी वा एकटा सीमित देयता भागीदारी,
- 1 अप्रैल 2016 या ओकर बाद मुदा 1 अप्रैल 2030 स पहिने निगमित, आ
- स्टार्टअप उत्पाद, प्रक्रिया, या सेवाक कें नवीनता, विकास, या सुधार या रोजगार पैदा करय या धन निर्माण कें उच्च संभावना वाला स्केल करय योग्य व्यवसाय मॉडल मे संलग्न छै.