नोट:
हम। कें पूरा हुअ पर कोनों इकाई स्टार्टअप बननाय बंद भ जेतय:
1. गैर-डीपटेक स्टार्टअप कें मामला मे ओकर निगमन/पंजीकरण कें तारीख सं दस साल, या
2.डीपटेक स्टार्टअप कें मामला मे ओकर निगमन/पंजीकरण कें तारीख सं बीस साल, या यदि निगमन/पंजीकरण कें बाद सं कोनों वित्तीय वर्षक कें लेल इकाई कें कारोबार: गैर-डीपटेक स्टार्टअप कें मामला मे 200 करोड़, या डीपटेक स्टार्टअप कें मामला मे 300 करोड़ सं बेसि छै.
ii. कारोबार कंपनी अधिनियम, 2013, या संस्था कें नियंत्रित करय वाला लागू कानून कें तहत परिभाषित कैल गेलय होयत, जैना की मामला भ सकय छै. निरस्तीकरण: एकर बाद, यदि ऐहन मान्यता संबंधित दस्तावेजक कें अपलोड करय कें बिना या गलत जानकारी कें आधार पर प्राप्त कैल गेल पाएल जायत छै, त डीपीआईआईटी कें पास स्टार्टअप मान्यता प्रमाणपत्र आ कोनों पात्र व्यवसाय कें कर लाभ कें लेल प्रमाणपत्र कें बिना कोनों पूर्व सूचना कें तुरंत निरस्त करय कें अधिकार सुरक्षित छै. *
अहां कें आवेदन डीपीआईआईटी समीक्षा कें लेल सफलतापूर्वक जमा कैल गेल छै.
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