द्वारा: आरती कालरा, स्टार्टअप इंडिया 21 अक्टूबर 2019, सोमवार

घरेलू स्टार्टअप कंपनि सब क लेल कॉर्पोरेट कर संरचना क समझनाई

अर्थव्यवस्था म सुस्ती क दूर करवाक लेल, वित्त मंत्री हाले म उपाय सब क एगो घोषणा केलक. ऐ म घरेलू कंपनि सब आ नबका निगमित विनिर्माण कंपनि सब पर लागू कर क दर म कमी शामिल अछि. कर कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 20 सितम्बर, 2019 कए जारी कैल गेल छल. अध्यादेश आयकर अधिनियम, 1961आ वित्त (सं। 2) अधिनियम, 2019 म संशोधन करै अछि. अध्यादेश घरेलु कम्पनीसब के कम कर दर चुनबाक विकल्प प्रदान करैत अछि, यदि ओ कोनो कटौती दावी नहि करत त'. ई पूँजीगत लाभसँ होवबला आम्दानी मे अधिभरण लगबाक सम्बन्ध मे किछु प्रावधानसब सेहो संशोधन करैथ अछि.

कम्पनिसब पर कर के दर निम्नलिखित तरिकासँ संशोधित कएल गेल अछि:

सि.नं.

निकाय क प्रकार

आईटी अधिनियम म संशोधित / सम्मिलित अनुभाग

पुरनका कर क दर

(एवाई 2019-20)

संशोधित कर क दर

(एवाई 2020-21)

संशोधित प्रभावी कर दर

1

INR 400 Cr स बेसी क टर्नओभर आ उ छूट या कटौती क लाभ उठाबैत अछि*

-

30% ++;

18.5%++ एमएटी के लेल अनुकूल

30% ++;

15%++ एमएटी के लेल अनुकूल

-

2

भारू 400 करोड़ टर्नओभर बला घरेलू कम्पनी आ जे छूट वा कटौतीक लाभ नहि लैत अछि*

115बीएए

30% ++;

18.5%++ एमएटी एप्लिकेबल

22% ++; एमएटी नहि एप्लिकेबल

25.168%

3

INR 400 Cr तक टर्नओभर करै वाला घरेलू कंपनी छूट आ कटौती क लाभ उठाबै अछि*

-

25% ++;

18.5%++ एमएटी के लेल अनुकूल

25% ++;

15%++ एमएटी के लेल अनुकूल

-

4

INR 400 Cr तक टर्नओभर करै वाला घरेलू कंपनी छूट आ कटौती क लाभ नै उठा पाबैत अछि*

115बीएए

25% ++;

18.5%++ एमएटी के लेल अनुकूल

22% ++;

मेट लागू नै अछि

25.168%

5

घरेलू कंपनी विनिर्माण / उत्पादन आ सेट-अप आ 1 मार्च 2016 पर या हुनका बाद पंजीकृत अछि

115बीए के

25% ++;

18.5%++ एमएटी के लेल अनुकूल

25% ++;

15%++ एमएटी के लेल अनुकूल

-

6

विनिर्माण फर्म, अक्टूबर क बाद निगमित 1, 2019 आ मार्च स पहिले परिचालन शुरू 31, 2023 आ छूट क लाभ नै उठाबै * / प्रोत्साहन

115बीएबी

25% ++;

18.5%++ एमएटी के लेल अनुकूल

15% ++;

मेट लागू नै अछि

15.50-17.47%

++: अधिभार प्लस उपकर

  • सरचार्ज: आयकर कें राशि मे ऐहन कर कें 7% कें दर सं अधिभार सं वृद्धि कैल जेतय, जत कुल आय एक करोड़ रुपया सं बेसि होयत छै मुदा दस करोड़ रुपया सं बेसि नहि होयत छै आ ऐहन कर कें 12% कें दर सं, जत कुल आय सं बेसि होयत छै दस करोड़ रुपैया. मुदा, धारा 115बीएए या धारा 115बीएबी कें तहत कर योग्यता कें विकल्प चुनय वाला कंपनी कें स्थिति मे सरचार्ज कें दर कुल आय कें राशि कें परवाह कैने बिना 10% होयत. सरचार्ज सीमांत राहत कें अधीन होयत, जे निम्नलिखित कें अनुसार होयत:

हम. जइ ठाम आय 1 करोड़ रुपया सं बेसि छै मुदा 10 करोड़ रुपया सं बेसि नहि छै, तखन आयकर आ सरचार्ज कें रूप मे देय कुल राशि 1 करोड़ रुपया कें कुल आय पर आयकर कें रूप मे देय कुल राशि सं बेसि नहि होयत जे आय कें राशि सं बेसि नहि होयत १ करोड़ रुपैया

ii. जइ ठाम आय 10 करोड़ रुपया सं बेसि होयत छै, तखन आयकर आ सरचार्ज कें रूप मे देय कुल राशि 10 करोड़ रुपया कें कुल आय पर आयकर कें रूप मे देय कुल राशि सं 10 करोड़ रुपया सं बेसि आय कें राशि सं बेसि नहि होयत

  • स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेस: आयकर कें राशि आ लागू सरचार्ज, स्वास्थ्य आ शिक्षा सेस कें द्वारा आ बेसि बढ़ल जेतय जेकर गणना ऐहन आयकर आ सरचार्ज कें चारि प्रतिशत कें दर सं कैल जेतय

*      अनुभाग 115 BAA या अनुभाग 115 BAB क उद्देश्य क लेल पूरा आय क निर्धारण करैक निर्धारित तरीका:

कंपनी क पूरा आय क गणना कैल जैक चाहि:

  • निम्न प्रावधान अन्तर्गत कटौती के दावी कएने बिना:

a. विशेष आर्थिक क्षेत्र मे नव स्थापित इकाइसँ सम्बन्धित अधिनियम के धारा 10 एए

ब. ऐन के सेक्सन 32(1)(iia) अन्तर्गत अतिरिक्त मुक्यह्रास भत्ता

सी। धारा 32 अधिनियम क एडी - कुछ राज्य म अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र म नबका संयंत्र आ मशीनरी म लगानी क लेल कटौती

घ। अधिनियम क धारा 33 एबी - चाय / कॉफी / रबर विकास खाता क बारे म

इ। अधिनियम क धारा 33 ABA - साइट बहाली फन्ड

फ. धारा 35 (1) (ii), (iia), (iii) आ 35 (2 AA), (2 AB) अधिनियम क - कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय

जी। अनुभाग 35 अधिनियम क विज्ञापन - निर्दिष्ट व्यावसाय पर व्यय क संबंध म कटौती

एच। अधिनियम क धारा 35 CCC - कृषि विस्तार परियोजना पर व्यय

i। अनुभाग 35 अधिनियम क सीसीडी - कौशल विकास परियोजना पर व्यय

जे। अध्याय VIA क भाग C क तहत कटौती धारा क अलावा आन 80 अधिनियम क JJAA (नबका कर्मचारि सब क रोजगार क संबंध म कटौती)

  • कोनो नोक्सान के सेट-अफ के बिना पहिनका वर्षसँ एहि हद धरि आगु बढ़ाएल गेल अछि कि एहि तरहक नोक्सान उपर देल गेल कटौती मे सँ ककरो लेल जिम्मेदार अछि
  • ऐन के धारा 32 (1) (iia) अन्तर्गत अतिरिक्त मूल्यह्रास के अलावा धारा 32 अन्तर्गत अवमूल्यन दाबी क' निर्धारित तरिकासँ निर्धारण कएल जा सकैत अछि

स्टार्टअप के लेल एकर मतलब कि अछि?

  • स्टार्टअप कंपनी विनिर्माण / उत्पादन आ सेट-अप म लागल अछि आ 1 मार्च 2016 पर या बाद म पंजीकृत अछि:

ए। उपरोक्त अनुभाग म निर्दिष्ट छूट या कटौती क लाभ उठाबै क बाद 25% क आधार दर पर कर क भुगतान करु. 15% क आधार दर पर MAT लागू होई

ख। बिना कोनो छूट या कटौती क लाभ उठाबै, 22% क आधार दर पर कर क भुगतान करु. एमएटी लागू नै होई

  • स्टार्टअप विनिर्माण फर्म क अक्टूबर 1, 2019 क बाद शामिल कैल गेल आ मार्च स पहिले परिचालन शुरू केलक 31, 2023

a. 15% क आधार दर पर कर क भुगतान करै क लेल छूट या प्रोत्साहन क लाभ नै उठाबैत अछि. एमएटी लागू नै होई

ब. 25% क आधार दर पर कअ क भुगतान करवाक क लेल छूट या प्रोत्साहन मिलै अछि. 15% क आधार दर पर MAT लागू होई

  • स्टार्टअप कंपनि सब, उपरोक्त क अलावा, दु विकल्प अछि:

a. बिना कोनो छुट वा कटौती के लाभ उठाउ, 22% के आधार रेट पर कर के भुक्तान करू. एमएटी लागू नै होई

b. उपरोक्त सेक्सन मे निर्दिष्ट छुट वा कटौतीक लाभ उठाएलाक बाद 25% के आधार रेट पर कर भुक्तान करू. 15% क आधार दर पर MAT लागू होई

मैक्रो लेभेल इम्पैक्ट

नव उत्पादन फर्म के स्थापनाक लेल देल जाएबला मुख्य कर के दर मे कटौती आ देश मे उत्पादन क्षेत्र के विस्तार आ विकास के लेल महत्वपूर्ण प्रोत्साहनक रूप मे काज करत, जाहिसँ मेक इन इन्डिया के बढ़ावा भेटत. ई विदेशी कंपनि सब क देश म विनिर्माण इकाइ सब स्थापित करैक लेल सेहो प्रोत्साहित करताह कीयकी भारत म हुनका संस्था सब क कराधान क उद्देश्य स घरेलू कंपनि सब क रूप म वर्गीकृत कैल गेल अछि आ ऐ उ कम कराधान दर क लाभ उठा सकै अछि.

कर राहत स॑ निजी कंपनी क॑ आरू प्रोत्साहित करलऽ जैतै कि वू बचत करलऽ गेलऽ कर बहिर्वाह स॑ अपनऽ बचत क॑ पूंजीगत व्यय, व्यवसाय विस्तार आरू लाभांश के घोषणा म॑ अधिक लाभ मार्जिन के माध्यम स॑ पुनर्निर्देशित करी सक॑ या मांग क॑ वापस लानै लेली उपभोक्ता क॑ वापस पास करी सक॑.

कॉर्पोरेट कर क दर म कमी आ घोषित आन राहत सब सरकार क INR 1.45 लाख करोड़ क राजस्व नुकसान क सामना करअ पड़त.