डीपीआईआईटी की मान्यता

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, पात्र कंपनियां कई टैक्स लाभ, आसान अनुपालन, आईपीआर फास्ट-ट्रैकिंग और अन्य को एक्सेस करने के लिए डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकती हैं. नीचे योग्यता और लाभों के बारे में अधिक जानें.

मान्यता प्राप्त करें
क्या आपकी कंपनी एक स्टार्ट अप है?

आपकी कंपनी को डीपीआईआईटी स्टार्टअप के लिए योग्य माने जाने के लिए निम्न मापदंडों को पूरा करना होगा.

रजिस्टर क्यों करें?

डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत निम्न लाभ मिल सकते हैं

1 ए. उद्देश्य

स्टार्टअप्स के विनियामक बोझ को कम करने के लिए, उन्हें अपने प्रमुख व्यवसाय पर फोकस करने और अनुपालन लागतों को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

2 बी. लाभ
  • स्टार्टअप को आसान ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 6 श्रम कानूनों और 3 पर्यावरणीय कानूनों के अनुपालन को स्व-प्रमाणित करने की अनुमति दी जाएगी.
  • श्रम कानूनों के मामले में, 5 वर्षों की अवधि के लिए कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा. उल्लंघन की विश्वसनीय और सत्यापन योग्य शिकायत प्राप्त होने पर ही स्टार्टअप का निरीक्षण किया जा सकता है, लिखित रूप में फाइल किया गया है और निरीक्षण अधिकारी को कम से कम एक स्तर सीनियर द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है.
  • पर्यावरण कानूनों के मामले में, 'व्हाइट कैटेगरी' (जैसा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा परिभाषित) के तहत आने वाले स्टार्टअप अनुपालन को स्व-प्रमाणित करने में सक्षम होंगे, और ऐसे मामलों में केवल यादृच्छिक जांच की जाएगी.

 

श्रम कानून:

 

  • बिल्डिंग व अन्य निर्माण कर्मी (रोजगार का नियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996
  • अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार के विनियम और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979
  • ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 का भुगतान
  • अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970
  • कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
  • कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

 

पर्यावरण कानून:

 

  • जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
  • जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर संशोधन अधिनियम, 2003
  • द एयर (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) एक्ट, 1981
3 सी. योग्यता

डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स, जो 10 वर्षों से निगमित हैं. डीपीआईआईटी मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए, नीचे दिए गए "मान्यता प्राप्त करें" पर क्लिक करें.

4 डी. पंजीकरण प्रक्रिया
  • यहां क्लिक करें श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल पर जाने के लिए.
  • श्रम सुविधा पोर्टल पर रजिस्टर करें और फिर लॉग-इन करें.
  • सफलतापूर्वक लॉग-इन करने के बाद, इस लिंक पर क्लिक करें "क्या आपकी कोई भी स्थापना एक स्टार्टअप है"
  • निर्देशों का अनुसरण करें.
1 ए. उद्देश्य

इनोवेशन और स्टार्टअप एक सिक्के के दो पहलू हैं. चूंकि पेटेंट, नए नवप्रवर्तक सुझावों को सुरक्षित करने का तरीका है जो आपकी कंपनी को प्रतिस्पर्धी बने रहने देता है, इसलिए अपने उत्पाद या प्रक्रिया को पेटेंट करा लेने से उसकी वैल्यू और कंपनी की वैल्यू में प्रभावशाली तरीके से वृद्धि हो सकती है.

 

हालांकि, पेटेंट फाइल करना बहुत महंगी और बहुत ज्यादा समय लेने वाली प्रक्रिया रही है जो कि कई स्टार्टअप्स के पहुंच से बाहर की बात हो सकती है.

 

इसका उद्देश्य लागत और स्टार्टअप को पेटेंट प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम करना, उसे वितीय रूप से उनके लिए साध्य बनाना और उनके इनोवेशन को सुरक्षित करना व उन्हें और अधिक इनोवेटिव बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है.

2 बी. लाभ
  • स्टार्टअप पेटेंट एप्लीकेशन का तेजी से ट्रैकिंग: स्टार्टअप द्वारा दाखिल पेटेंट एप्लीकेशन परीक्षा के लिए फास्ट-ट्रैक किए जाएंगे ताकि उनके मूल्य को जल्द ही समझा जा सके.
  • आईपी आवेदन दाखिल करने में सहायता करने के लिए सुविधाकर्ताओं का पैनल: योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क (सीजीपीडीटीएम) के कंट्रोलर जनरल द्वारा "सुविधाकर्ताओं" का पैनल शामिल किया जाएगा, जो अपने आचरण और कार्यों को भी विनियमित करेगा. सुविधा प्रदाता विभिन्न बौद्धिक संपदा पर सामान्य सलाह प्रदान करने के साथ-साथ अन्य देशों में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और संवर्धन संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे.
  • सुविधा लागत वहन करने के लिए सरकार: इस स्कीम के तहत, केंद्र सरकार किसी स्टार्टअप फाइल करने वाले किसी भी पेटेंट, ट्रेडमार्क या डिजाइन के लिए सुविधाकर्ताओं की पूरी फीस वहन करेगी और स्टार्टअप केवल देय वैधानिक शुल्क की लागत वहन करेगी.
  • आवेदन दाखिल करने पर छूट: अन्य कंपनियों की तुलना में पेटेंट दाखिल करने में स्टार्टअप को 80% छूट प्रदान की जाएगी. इससे उन्हें महत्वपूर्ण निर्माण वर्षों में लागत को बढ़ाने में मदद मिलेगी
3 सी. योग्यता

स्टार्टअप को डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त होने की ज़रूरत होती है. डीपीआईआईटी मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए, नीचे “मान्यता प्राप्त करें” पर क्लिक करें.

4 डी. पंजीकरण प्रक्रिया और दस्तावेज़

आपको - आपके अपेक्षित सेक्टर और सुविधा सहायक के अधिकार क्षेत्र के आधार पर- प्रोसेस और पेटेंट या ट्रेडमार्क के लिए लगने वाले ज़रूरी दस्तावेज़ के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए एक उचित सुविधा सहायक से संपर्क करना चाहिए.

ट्रेडमार्क सुविधाकर्ताओं और पेटेंट सुविधाकर्ताओं की लिस्ट के लिए यहां क्लिक करें.

 

5 ई. परिवेदना निवारण

किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया इसके माध्यम से हमसे संपर्क करें हमसे संपर्क करें पेज.

2 बी. लाभ

पात्र स्टार्टअप को निगमन के बाद से अपने पहले दस वर्षों में लगातार 3 वित्तीय वर्षों के लिए इनकम टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जा सकती है. क्लिक करें क्लिक करें मूल पॉलिसी नोटिफिकेशन के लिए आयकर छूट के विवरण की रूपरेखा.

3 सी. योग्यता
  • इकाई को डीपीआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप होना चाहिए
  • सेक्शन 80आईएसी के अंतर्गत टैक्स में छूट पाने के लिए केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप योग्य हैं
  • स्टार्टअप 1st अप्रैल, 2016 के बाद स्थापित किया हुआ होना चाहिए
4 डी. पंजीकरण प्रक्रिया और दस्तावेज़
पंजीकरण की प्रक्रिया
  1. स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर पंजीकरण करें. रजिस्टर करने के लिए यहां क्लिक करें
  2. पंजीकरण के बाद, डीपीआईआईटी (डिपार्टमेंट ऑफ़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन) मान्यता के लिए आवेदन करें. मान्यता के लिए यहां क्लिक करें
  3. यहां से सेक्शन 80 आईएसी छूट एप्लीकेशन एक्सेस करे
  4. नीचे उल्लिखित दस्तावेजों को अपलोड करें और विवरण भरें और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें

 

पंजीकरण दस्तावेज़

  • प्राइवेट के लिए संबद्धता का मेमोरेंडम. लिमिटेड / एलएलपी डीड
  • बोर्ड रिज़ॉल्यूशन (यदि कोई हो)
  • पिछले तीन फाइनेंशियल वर्ष का स्टार्टअप के वार्षिक अकाउंट
  • पिछले तीन फाइनेंशियल वर्षों के इनकम टैक्स रिटर्न
5 ई. आवेदन के बाद की प्रक्रिया

अपनी एप्लीकेशन के स्टेटस के लिए स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर अपना डैशबोर्ड देखें. लॉग इन करने के बाद यह आपको पेज के ऊपरी दाएं कोने में मिल सकता है.

 

किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया इसके माध्यम से हमसे संपर्क करें हमसे संपर्क करें पेज.

2 बी. लाभ
  • इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2)(VIIB) के अंतर्गत छूट
  • INR 100 करोड़ से अधिक की नेटवर्थ वाली सूचीबद्ध कंपनियों या INR 250 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के द्वारा योग्य स्टार्टअप्स में निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56 (2) VIIB के अंतर्गत छूट दी जाएगी
  • मान्यता प्राप्त निवेशकों, अनिवासियों, एआईएफ (श्रेणी I) और 100 से अधिक की नेटवर्थ वाली INR 250 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाली सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा योग्य स्टार्टअप्स में निवेश करने पर, इनकम टैक्स के सेक्शन 56(2)(VIIB) के अंतर्गत छूट दी जाएगी
  • योग्य स्टार्टअप्स को प्राप्त शेयर के कंसीडरेशन में INR 25 करोड़ की औसत सीमा तक छूट दी जाएगी
3 सी. योग्यता
  • एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए
  • डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप होना चाहिए. डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त करने के लिए, नीचे "मान्यता प्राप्त करें" पर क्लिक करें.
  • विशिष्ट एसेट क्लासेस में निवेश न करता हो
  • स्टार्टअप द्वारा, सामान्य व्यावहारिक लेन-देन को छोड़कर, अचल संपत्ति, INR 10 लाख से अधिक के परिवहन वाहन, लोन और एडवांस, अन्य निकायों में पूंजी आदि में निवेश नहीं करना चाहिए

 

4 डी. पंजीकरण प्रक्रिया
  1.  स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर अपनी स्टार्टअप प्रोफाइल रजिस्टर करें. क्लिक करें क्लिक करें पंजीकृत करने के लिए.
  2.  डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त करें. चरणों के बारे में अधिक जानने के लिए, नीचे "मान्यता प्राप्त करें" पर क्लिक करें.
  3.  यूपी सेक्शन 56 छूट एप्लीकेशन फॉर्म यहां फाइल करें.
  4.  आपको घोषणा सबमिट करने के बाद 72 घंटे के भीतर सीबीडीटी के लिए एक ईमेल मिलेगा.
1 ए. उद्देश्य
  • उद्यमियों कि पूंजी और साधनों को अधिक उत्पादक दिशा में तेज़ी से लगाने के उद्देश्य से स्टार्टअप के लिए अपने संचालन को रोकने या बंद करने कि प्रक्रिया को आसान बनाना.
  • व्यवसाय के विफल होने पर उद्यमियों की पूंजी के बुरी तरह से फंसने के चलते उन्हें होने वाली जटिलताओं और उससे बाहर निकलने की लंबी प्रक्रियाओं का सामना किए बिना, नए और इनोवेटिव सुझावों को आजमाने के लिए प्रोत्साहित करना.
2 बी. लाभ
  • इनसोल्वेंसी और बैंकरप्टसी कोड 2016 के अनुसार, साधारण डेब्ट स्ट्रक्चर वाले स्टार्टअप्स, या वे जो आय के निश्चित निर्दिष्ट मानदंड* को पूरा करने वाले स्टार्टअप्स इनसोल्वेंसी की एप्लीकेशन फाइल करने के बाद 90 दिनों के भीतर तनावमुक्त हो सकते हैं.
  • इनसोल्वेंसी प्रोफेशनल को स्टार्टअप के लिए नियुक्त किया जाएगा, जो उसके बाद कंपनी का इनचार्ज होगा (संस्थापक और प्रबंधन कंपनी का संचालन नहीं करेंगे), जिसमें उसके एसेट्स का लिक्विडेशन और उसके क्रेडिटर को ऐसी नियुक्ति के छह माह भीतर भुगतान करना शामिल है.
  • इनसोल्वेंसी प्रोफेशनल की नियुक्ति पर, आईबीसी में बताए गए डिस्ट्रीब्यूशन वाटरफॉल के अनुपालन में लिक्विडेटर, व्यवसाय के स्विफ्ट क्लोज़र, एसेट की बिक्री और क्रेडिटर के पुनर्भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा. इस प्रक्रिया में सीमित देयता के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाएगा.

*मानदंड मिल सकते हैं क्लिक करें

1 ए. उद्देश्य

सार्वजनिक खरीद उस प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसके द्वारा सरकार और राज्य - स्वामित्व वाले उद्यम निजी क्षेत्र से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करते हैं. सरकारी संगठनों के पास महत्वपूर्ण व्यय शक्ति होती है और स्टार्टअप्स के लिए विशाल बाजार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं.

 

इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में भाग लेना आसान बनाना और उन्हें उनके उत्पाद के लिए अन्य संभावित बाजार को एक्सेस के लिए अनुमति देना है.

2 बी. लाभ
  • सरकारी ई-मार्केटप्लेस पर अपने प्रोडक्ट को सूचीबद्ध करने का अवसर: सरकारी ई मार्केटप्लेस (जीईएम) एक ऑनलाइन खरीद प्लेटफॉर्म है और उत्पादों और सेवाओं को खरीदने के लिए सरकारी विभागों के लिए सबसे बड़ा मार्केटप्लेस है. डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप विक्रेताओं के रूप में जीईएम पर पंजीकरण कर सकते हैं और अपने उत्पादों और सेवाओं को सीधे सरकारी संस्थाओं को बेच सकते हैं. यह स्टार्टअप के लिए सरकार के साथ ट्रायल ऑर्डर पर काम करने का एक बेहतरीन अवसर है.
  • पूर्व अनुभव/टर्नओवर से छूट: स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, सरकार निर्धारित गुणवत्ता मानकों या तकनीकी मानदंडों पर किसी भी समझौते के बिना "पूर्व अनुभव/टर्नओवर" के मानदंडों से विनिर्माण क्षेत्र में स्टार्टअप को छूट देगी. स्टार्टअप को आवश्यकताओं के अनुसार परियोजना को चलाने की आवश्यक क्षमता भी प्रदर्शित करनी होगी और भारत में अपनी खुद की विनिर्माण सुविधा होनी चाहिए. नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां क्लिक करें
  • ईएमडी छूट: डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को सरकारी टेंडर भरते समय अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) या बिड सिक्योरिटी जमा करने से छूट दी गई है. नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां क्लिक करें
3 सी. योग्यता

स्टार्टअप्स को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होना चाहिए. अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें

5 ई. परिवेदना निवारण

किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया इसके माध्यम से हमसे संपर्क करें हमसे संपर्क करें पेज.

उपयोगी लिंक

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