औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा स्थापित अंतर-मंत्रालय बोर्ड कर से संबंधित लाभ प्रदान करने के लिए स्टार्टअप को प्रमाणित करता है.

बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:

  • संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, संयोजक
  • जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि, सदस्य
  • विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि, सदस्य

बोर्ड इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80-IAC के तहत लाभों पर इनकम टैक्स छूट के लिए स्टार्टअप को सत्यापित करेगा:

डीआईपीपी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ पर पूर्ण कटौती के लिए इंटर-मिनिस्टीरियल बोर्ड पर आवेदन करने के लिए पात्र होगा. जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो:

  • एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप,
  • 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद स्थापित, लेकिन 1 अप्रैल 2030 से पहले, और
  • स्टार्टअप रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता के साथ उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं या स्केलेबल व्यवसाय मॉडल के इनोवेशन, विकास या सुधार में संलग्न है.

इनकम टैक्स छूट संबंधी सूचनाएं

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