इनकम टैक्स छूट संबंधी सूचनाएं
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा स्थापित अंतर-मंत्रालय बोर्ड टैक्स से संबंधित लाभ प्रदान करने के लिए स्टार्टअप को सत्यापित करता है. बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:
- संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, संयोजक
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि, सदस्य
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि, सदस्य
बोर्ड इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80-IAC के तहत लाभों पर इनकम टैक्स छूट के लिए स्टार्टअप को सत्यापित करेगा:
डीआईपीपी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ पर पूर्ण कटौती के लिए इंटर-मिनिस्टीरियल बोर्ड पर आवेदन करने के लिए पात्र होगा. जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो:
- एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप,
- 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद, लेकिन 31 मार्च 2023 से पहले निगमित और
स्टार्टअप रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता के साथ उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं या स्केलेबल व्यवसाय मॉडल के इनोवेशन, विकास या सुधार में संलग्न है.
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56 के तहत प्राप्त उचित मार्केट वैल्यू से अधिक इन्वेस्टमेंट पर इनकम टैक्स छूट के लिए अप्लाई करने के लिए:
एक स्टार्टअप अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vii)(b) के परंतुक के खंड (ii) के तहत अधिसूचना के लिए पात्र होगा और यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है तो उस खंड के उपबंधों से परिणामी छूट के लिए पात्र होगा:
- पैरा 2 (ए) के तहत या विषय पर किसी भी पूर्व अधिसूचना के अनुसार डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त है.
- पेड-अप शेयर कैपिटल की कुल राशि और शेयर के जारी होने या प्रस्तावित इश्यू के बाद स्टार्टअप का शेयर प्रीमियम, अगर कोई हो, पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है.
अधिक जानकारी के लिए, देखें नोटिफिकेशन.