बोर्ड इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80-IAC के तहत लाभों पर इनकम टैक्स छूट के लिए स्टार्टअप को सत्यापित करेगा:
डीआईपीपी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ पर पूर्ण कटौती के लिए इंटर-मिनिस्टीरियल बोर्ड पर आवेदन करने के लिए पात्र होगा. जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो:
- एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप,
- 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद स्थापित, लेकिन 1 अप्रैल 2030 से पहले, और
- स्टार्टअप रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता के साथ उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं या स्केलेबल व्यवसाय मॉडल के इनोवेशन, विकास या सुधार में संलग्न है.