स्व-प्रमाणन
निरीक्षण करने की प्रक्रिया को अधिक सार्थक और आसान बनाया जाएगा! स्टार्टअप को स्व-प्रमाणित करने की अनुमति दी जाएगी (स्टार्टअप मोबाइल ऐप के माध्यम से) 9 श्रम कानून और 3 पर्यावरण कानून (नीचे देखें). श्रम कानूनों के मामले में, एक के लिए कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा 3 से 5 वर्षों की अवधि. उल्लंघन की विश्वसनीय और सत्यापित शिकायत प्राप्त होने पर स्टार्टअप का निरीक्षण किया जा सकता है, जिसे लिखित रूप में दाखिल किया जाता है और निरीक्षण अधिकारी के लिए कम से कम एक स्तर के वरिष्ठ द्वारा अनुमोदित किया जाता है:
स्टार्टअप निम्नलिखित के संबंध में अनुपालन को स्व-प्रमाणित कर सकते हैं
श्रम कानून:
भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996
अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार के विनियम और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979
ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 का भुगतान
अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970
कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
ट्रेड यूनियन अधिनियम,1926
औद्योगिक रोजगार (स्टैंडिंग ऑर्डर),1946
पर्यावरण कानून:
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने 36 सफेद श्रेणी के उद्योगों की सूची प्रकाशित की है. "सफेद श्रेणी" के तहत आने वाले स्टार्टअप 3 पर्यावरण अधिनियमों के संबंध में अनुपालन को स्व-प्रमाणित कर सकेंगे –
जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
द वाटर (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) सेस (संशोधन) एक्ट, 2003
द एयर (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) एक्ट, 1981
अनुपालन को स्व-प्रमाणित करने के लिए, आप नीचे क्लिक करके 'श्रम सुविधा पोर्टल' पर लॉग-इन कर सकते हैं: