सारांश

भारत सरकार ने सेबी के रजिस्टर्ड वैकल्पिक निवेश फंड के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और वेंचर डेट फंड (वीडीएफ) द्वारा डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को दिए गए लोन को क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए एक निश्चित कॉर्पस के साथ स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम स्थापित की है. संशोधित फ्रेमवर्क ने गारंटी कवरेज को बढ़ाया है, जिससे प्रति पात्र उधारकर्ता अधिकतम लिमिट ₹10 करोड़ से ₹20 करोड़ तक बढ़ गई है.

 

सीजीएसएस प्रत्यक्ष रूप से डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को गारंटी कवर प्रदान नहीं करता है, लेकिन ट्रस्टी (एनसीजीटीसी) के माध्यम से, जो एमआई को गारंटी कवर प्रदान करता है जो स्टार्टअप को लोन प्रदान करता है. सहायता के साधन वेंचर डेट, कार्यशील पूंजी, अधीन ऋण/मेज़ानीन ऋण, डिबेंचर, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण और अन्य फंड-आधारित और गैर-फंड-आधारित सुविधाओं के रूप में होंगे, जिन्हें ऋण दायित्व के रूप में तैयार किया गया है. इस मॉडल के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज या तो ट्रांज़ैक्शन आधारित या अम्ब्रेला आधारित होगा.

पात्रता

लोन लेने वाला

स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत उधार लेने के लिए किसी संस्था के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार होंगे, जिसमें कोई संस्था होनी चाहिए:

  • समय-समय पर जारी राजपत्र सूचनाओं के अनुसार डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, और
  • स्टार्टअप किसी भी लेंडिंग/इन्वेस्टिंग संस्थान के लिए डिफॉल्ट नहीं है और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार नॉन-परफॉर्मिंग एसेट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, और 
  • स्टार्टअप जिसकी पात्रता गारंटी कवर के उद्देश्य से सदस्य संस्थान द्वारा प्रमाणित की जाती है.
लेंडिंग/इन्वेस्टिंग संस्थान

स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत लेंडिंग/इन्वेस्टिंग संस्थानों के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार होंगे:

  • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थान,
  • आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग दी गई और न्यूनतम नेटवर्थ रु. 100 करोड़ वाली बीबीबी और उससे अधिक रेटिंग वाली गैर-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां (एनबीएफसी) रजिस्टर्ड हैं. हालांकि, यह ध्यान रखा जा सकता है कि अगर एनबीएफसी बाद में बीबीबी के नीचे क्रेडिट रेटिंग में डाउनग्रेड होने के कारण, एनबीएफसी पात्र कैटेगरी में दोबारा अपग्रेड होने तक आगे की गारंटी कवर के लिए पात्र नहीं होगा.
  • सेबी रजिस्टर्ड वैकल्पिक इन्वेस्टमेंट फंड (एआईएफएस).

पंजीकृत सदस्य संस्थान

सितंबर 12, 2023 तक, कुल 25 रजिस्टर्ड सदस्य संस्थान (एमआईएस) हैं. इसमें से, 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 7 निजी क्षेत्र के बैंक, 1 विदेशी बैंक, 1 स्मॉल फाइनेंस बैंक, 1 एआईएफ, 1 वित्तीय संस्थान और 3 एनबीएफसी हैं.

पंजीकरण की प्रक्रिया

 

सभी पात्र संस्थान हस्ताक्षरित उपक्रम (वेबसाइट पर दिया गया प्रारूप) और बोर्ड संकल्प जमा करके उक्त योजना के तहत खुद को पंजीकृत कर सकते हैं. मेंबर इंस्टीट्यूशन (एमआई) के सफल रजिस्ट्रेशन पर, एमआई के लॉग-इन क्रेडेंशियल बनाए जाएंगे, जबकि यह एनसीजीटीसी के पोर्टल पर गारंटी कवर के लिए अप्लाई कर सकता है. अधिक जानकारी के लिए और एमआई के रूप में रजिस्टर करने के लिए, यहां जाएं एनसीजीटीसी'एस पोर्टल. 

इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप को डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त करनी होगी. यह स्कीम डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त पात्र स्टार्टअप को लोन देने के लिए गारंटी कवर प्रदान करने, पात्र बैंकों, एनबीएफसी और एआईएफ को सहायता प्रदान करती है. पात्र स्टार्टअप फंडिंग आवश्यकता के लिए इन संस्थानों से संपर्क कर सकते हैं, जो सामान्य लेंडिंग प्रोटोकॉल और स्कीम और अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार इसका मूल्यांकन करेंगे.

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1 सीजीएसएस का उद्देश्य क्या है और कैसे गारंटी जारी की जाएगी?

सीजीएसएस का व्यापक उद्देश्य योग्य स्टार्टअप को वित्त पोषित करने के लिए एमआईएस द्वारा विस्तारित ऋण लिखतों के विरुद्ध एक विनिर्दिष्ट सीमा तक गारंटी प्रदान करना है. यह योजना स्टार्टअप को अत्यधिक आवश्यक कोलैटरल मुक्त ऋण वित्तपोषण प्रदान करने में मदद करेगी. इस संबंध में, एक पात्र स्टार्टअप एमआई से संपर्क करेगा और इस गारंटी स्कीम के तहत क्रेडिट सहायता प्राप्त करेगा.

एमआई विभिन्न पहलुओं से परियोजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता की जांच करेगा और परियोजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के बाद और योजना के दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों का अनुपालन करेगा, स्टार्टअप को उसके दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकृति की आवश्यकता आधारित सहायता की आवश्यकता होगी. साथ ही, एमआई एनसीजीटीसी के पोर्टल पर लागू होगा और विस्तारित ऋण के लिए गारंटी कवर प्राप्त करेगा. सीजीएसएस के तहत गारंटी कवर जारी करना पात्रता मानदंडों की बैठक के आधार पर ऑटोमैटिक होगा, जिन्हें एमआई द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

2 इस स्कीम के तहत गारंटी कवर के लिए पात्र सहायता की मात्रा क्या है?

स्कीम के तहत गारंटी कवर के लिए पात्र डेट की अधिकतम राशि (फंड-आधारित या नॉन-फंड-आधारित सुविधाएं) को प्रति उधारकर्ता ₹20 करोड़ तक संशोधित किया गया है.

3 CGSS के तहत गारंटी कवर की सीमा क्या है?

गारंटी की सीमा:

  • ट्रांज़ैक्शन-आधारित गारंटी कवर के लिए:

    ट्रस्ट नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, प्रति उधारकर्ता अधिकतम ₹20 करोड़ के अधीन गारंटी कवर प्रदान करेगा:

    • रु. 10 करोड़ तक की लोन राशि के लिए डिफॉल्ट रूप से राशि का 85%
    • रु. 10 करोड़ से अधिक की लोन राशि के लिए डिफॉल्ट में राशि का 75%
  • छत्र-आधारित गारंटी कवर के लिए:

    ट्रस्ट वास्तविक नुकसान का गारंटी कवर प्रदान करेगा या पूल किए गए निवेश का अधिकतम 5% तक, जिस पर स्टार्टअप में फंड से कवर लिया जा रहा है, जो भी कम हो, प्रति उधारकर्ता अधिकतम ₹ 20 करोड़ के अधीन होगा.

    नुकसान को डिफॉल्ट की तिथि से तीन महीनों के अर्जित ब्याज के साथ रिटन ऑफ एसेट के मूलधन निवेश के कुल निवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है. आंशिक रूप से लिखित एसेट के मामले में, डिफॉल्ट की तिथि से तीन महीने के ब्याज के साथ केवल मूल भाग को लिखा जाएगा, जिसकी गणना लॉस एसेट के लिए की जाएगी.

    अंब्रेला-आधारित गारंटी कवर वेंचर डेट फंड के लाइफ के माध्यम से चलेगा.


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