स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत, निर्धारित परिभाषा को पूरा करने वाले स्टार्टअप जी.एस.आर. नोटिफिकेशन 108(ई) कार्यक्रम के तहत मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं. स्टार्टअप को आवेदन के समय जरूरी सहायक डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने होंगे.
*सभी पात्र इकाइयों (कंपनियों, एलएलपी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और को-ऑपरेटिव सोसाइटी) के लिए डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप मान्यता राष्ट्रीय एकल विंडो प्रणाली (nsws.gov.in) के माध्यम से उपलब्ध है. आवेदन करने के लिए, एनएसडब्ल्यूएस पर एक खाता बनाएं और 'स्टार्टअप के रूप में पंजीकरण' फॉर्म जोड़ें'. NSWS पर, स्टार्टअप श्रम कानूनों और कंपनी निगमन सहित केंद्र और राज्य सरकार से बिज़नेस अप्रूवल के लिए भी अप्लाई कर सकता है. डीपीआईआईटी स्टार्टअप मान्यता के बारे में क्विक गाइड के लिए कृपया यहां क्लिक करें . आप nsws पर विस्तृत गाइड देख सकते हैं क्लिक करें.
(आपका डीपीआईआईटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद, स्टार्टअप इनकम टैक्स एक्ट (एंजल टैक्स) के सेक्शन 56 के तहत 80 आईएसी टैक्स छूट और छूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके)
मान्यता प्राप्त करने के बाद कोई भी स्टार्टअप इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 80 IAC के तहत टैक्स छूट के लिए अप्लाई कर सकता हैटैक्स छूट के लिए क्लियरेंस प्राप्त करने के बाद, स्टार्टअप निगमन की तिथि के बाद से पहले दस वर्षों में लगातार 3 वित्तीय वर्षों के लिए टैक्स छूट का लाभ उठा सकता है.
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