स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत, निर्धारित परिभाषा को पूरा करने वाले स्टार्टअप जी.एस.आर. नोटिफिकेशन 127 (ई) कार्यक्रम के तहत मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं. स्टार्टअप को आवेदन के समय जरूरी सहायक डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने होंगे.
*सभी पात्र संस्थाओं (कंपनियों, एलएलपी, और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप) के लिए डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप मान्यता राष्ट्रीय एकल विंडो सिस्टम (nsws.gov.in) के माध्यम से उपलब्ध है. अप्लाई करने के लिए, NSWS पर अकाउंट बनाएं और 'स्टार्टअप के रूप में रजिस्ट्रेशन' फॉर्म जोड़ें’. एनएसडब्ल्यूएस पर, स्टार्टअप केंद्र और राज्य सरकार से लेबर कानूनों और कंपनी इनकॉर्पोरेशन सहित अनेक बिज़नेस अप्रूवल के लिए भी अप्लाई कर सकता है. डीपीआईआईटी स्टार्टअप की मान्यता पर तुरंत गाइड के लिए कृपया यहां क्लिक करें . आप nsws पर विस्तृत गाइड देख सकते हैं क्लिक करें.
(आपका डीपीआईआईटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद, स्टार्टअप इनकम टैक्स एक्ट (एंजल टैक्स) के सेक्शन 56 के तहत 80 आईएसी टैक्स छूट और छूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके)
मान्यता प्राप्त करने के बाद कोई भी स्टार्टअप इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 80 IAC के तहत टैक्स छूट के लिए अप्लाई कर सकता हैटैक्स छूट के लिए क्लियरेंस प्राप्त करने के बाद, स्टार्टअप निगमन की तिथि के बाद से पहले दस वर्षों में लगातार 3 वित्तीय वर्षों के लिए टैक्स छूट का लाभ उठा सकता है.
मान्यता मिलने के बाद, स्टार्टअप द्वारा एंजेल टैक्स छूट के लिए अप्लाई किया जा सकता है.
अधिक जानकारी के लिए, कृपया संलग्न नोटिफिकेशन को देखें
(अधिनियम 56 के तहत छूट के लिए नया घोषणा पत्र जल्द ही उपलब्ध होगा)
निगमन संख्या आपकी प्रोफाइल के साथ मैप नहीं है. कृपया इनकॉर्पोरेशन नंबर (CIN) दर्ज करें
आपके पासवर्ड में कम से कम इतने वर्ण होने चाहिए:
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कृपया इसके एक्सेस के लिए अपनी फ्रोफाइल पूरी करें.
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