वीजा आवेदन के लिए प्रक्रिया
भारतीय वीज़ा के प्रकार
क्रम संख्या. |
वीजा के प्रकार |
प्रासंगिकता |
अधिकतम अवधि |
1 |
रोज़गार वीजा |
अत्यधिक कुशल व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने का इरादा रखते हैं |
5 वर्ष/संविदा की अवधि (भारत में विस्तार योग्य) |
2 |
व्यापार वीजा |
बिज़नेस के उद्देश्यों के लिए भारत की यात्रा करना |
5 वर्ष (भारत में विस्तार योग्य) |
3 |
परियोजना वीजा |
विद्युत और इस्पात क्षेत्र में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए |
1 वर्ष या प्रोजेक्ट/कॉन्ट्रैक्ट की वास्तविक अवधि के लिए |
4 |
“X”/ प्रवेश वीजा |
विदेशी नागरिकों के परिवारों के साथ के लिए |
5 वर्ष (भारत में विस्तार योग्य) |
5 |
पर्यटक वीजा |
पर्यटन के लिए भारत यात्रा |
30 दिन (भारत में विस्तार योग्य नहीं) |
6 |
अनुसंधान वीजा |
किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान करना |
5 वर्ष (भारत में विस्तार योग्य) |
7 |
पारगमन वीज़ा |
भारत से गुजरने वाले यात्री |
15 दिन (भारत में विस्तार योग्य नहीं) |
8 |
सम्मेलन वीजा |
सरकार/पीएसयू/एनजीओ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार/सेमिनार |
सम्मेलन की अवधि |
9 |
चिकित्सा वीजा |
मान्यता प्राप्त और विशेष अस्पतालों और उपचार केंद्रों पर भारत में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए |
1 साल |
सामान्य प्रश्न (FAQ)
- नेपाल, भूटान और मालदीव के नागरिकों को छोड़कर सभी यात्रियों को भारत में प्रवेश करने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है.
- मालदीव राष्ट्र के नागरिकों को केवल तभी वीजा की आवश्यकता होती है, जब वे 90 दिनों से अधिक समय तक भारत में रहना चाहते हो.
- नेपाल के नागरिकों को, चीन से भारत में प्रवेश करने पर ही वीजा की आवश्यकता होगी है.
- भूटान के नागरिक को भूमि या वायु मार्ग से भारत में प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट या वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि भूटान के अलावा किसी अन्य स्थान से भारत में प्रवेश न करें. उस मामले में, पासपोर्ट आवश्यक है. हालांकि, अगर वह चीन से भारत में प्रवेश कर रहा है, तो उसके पास भारत के लिए पासपोर्ट और वीज़ा होना चाहिए.
- कई राष्ट्रीयता, राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों, को भारतीय वीजा से छूट दी गई है. विस्तृत लिस्ट को http://mea.gov.in/bvwa.html पर एक्सेस किया जा सकता है
- अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के अलावा किसी अन्य वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी यात्रा की तिथि से 3 से 4 सप्ताह पहले अप्लाई करें. हालांकि वीज़ा को प्रोसेस करने में केवल कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान कोई भी समस्या होने पर जितना संभव हो उतना बफर समय जोड़ने की सलाह दी जाती है.
- टूरिस्ट वीज़ा (ईटीवी) के लिए 3-4 दिन पहले अप्लाई किया जा सकता है. आवेदन भरने और ऑनलाइन भुगतान करने के 72 घंटे के भीतर ई-वीजा प्रोसेस होता है.
नहीं, एयरपोर्ट पर भारत के वीजा के लिए आवेदन करना संभव नहीं है. अवकाश/पर्यटन के उद्देश्यों के लिए यात्रा करने वाले पात्र नागरिकों के पास भारत जाने से पहले भारतीय ईटीए वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का विकल्प होता है.
- ई-टूरिस्ट वीज़ा एक पूरी तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसके लिए किसी भी मध्यस्थ/एजेंट को कोई सुविधा की आवश्यकता नहीं होती है. हालांकि, इसकी वैधता 30 दिन है, और यह केवल भारत में एकल एंट्री के लिए मान्य है.
- ई-टूरिस्ट वीज़ा केवल अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु (बैंगलोर), चेन्नई, कोचीन, दिल्ली, गया, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, तिरुचिरापल्ली, त्रिवेंद्रम और वाराणसी के एयरपोर्ट से आगमन और प्रस्थान के लिए आगमन पर वीज़ा जारी करने की अनुमति देता है.
- भूमि, समुद्र या किसी अन्य एयरपोर्ट या प्रवेश पोर्ट से आगमन या प्रस्थान के लिए, कृपया पारंपरिक भारतीय वीजा के लिए अप्लाई करें. https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
- वीजा के बारे में अधिक जानकारी संबंधित भारतीय मिशन और भारतीय वीज़ा आवेदन सेंटर ((IVAC) के साथ-साथ ऑनलाइन वीज़ा पोर्टल ( https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html पर भी देखी जा सकती है ). फॉर्म भरने और अपॉइंटमेंट को शिड्यूल करने के निर्देशों को रेगुलर वीज़ा एप्लीकेशन के निर्देशों पर देखा जा सकता है. ऑनलाइन भारतीय वीज़ा एप्लीकेशन भरने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी तकनीकी निर्देशों पर दी जा सकती है.
- वीज़ा एप्लीकेशन का स्टेटस वीज़ा पूछताछ के लिए https://indianvisaonline.gov.in/visa/VisaEnquiry.jsp पर देखा जा सकता है.
एक पर्यटक वीज़ा ऐसे विदेशी को दिया जा सकता है जिसका भारत जाने का एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन, घूमना, दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने के लिए कैजुअल विजिट, शॉर्ट-टर्म योग प्रोग्राम में भाग लेना आदि है, और कोई अन्य उद्देश्य या गतिविधि नहीं है.
अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें http://mha1.nic.in/pdfs/MaterialTV_02062016_01.pdf
देश में पंजीकृत एनजीओ के साथ मानद कार्य के लिए स्वयंसेवक के रूप में आने वाले विदेशी नागरिक को प्रति माह ₹10,000 की सीमा तक वेतन का भुगतान किया जा सकता है. http://mha1.nic.in/pdfs/ForeigD-ClarifEmpVISA-Guid.pdf
प्रति वर्ष US$25,000 की सेलरी सीमा में वेतन और विदेशी नागरिक को नकद में भुगतान किए गए अन्य सभी भत्ते शामिल हैं. आयकर की गणना के उद्देश्य से 'वेतन' में शामिल किराया-मुक्त आवास आदि जैसी सुविधाओं को भी इस उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जा सकता है. हालांकि, इनकम टैक्स के काम करने के लिए शामिल न होने वाली सुविधाओं को प्रति वर्ष US$ 25,000 की सेलरी थ्रेशोल्ड लिमिट को पूरा करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए. संबंधित कंपनी या संगठन को रोजगार संविदा में स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए.
(i) वेतन और भत्तों का भुगतान नकद में किया जा रहा है और
(ii) अन्य सभी अनुलाभ, जैसे किराया-मुक्त आवास, आदि, जो कर्मचारी द्वारा संदेय आयकर का कार्य करने के प्रयोजन से हिसाब में लिए जाएंगे. ऐसे अनुलाभ को भी निर्धारित किया जाना चाहिए और रोजगार संविदा में इंगित किया जाना चाहिए.
नहीं, व्यावसायिक वीजा पर भारत में पहले से मौजूद विदेशी नागरिकों को अपने व्यापार वीजा को रोजगार वीजा में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाती है. उसे अपने देश में वापस जाना होगा और नए वीज़ा के लिए दोबारा अप्लाई करना होगा. http://mha1.nic.in/pdfs/BusinessVisa-300514.pdf
नहीं, रोजगार वीज़ा को प्रायोजित करने वाले भारतीय संगठन या संस्था के लिए आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति का कानूनी नियोक्ता होना चाहिए.
नोट: रोजगार वीजा भारतीय "मेजबान" कंपनी द्वारा पृष्ठांकित किया गया हो.
विदेशी फर्मों द्वारा नियोजित वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक और/या विशेषज्ञ, जो विशिष्ट परियोजनाओं या प्रबंधन कार्यों पर काम करने के लिए भारत में स्थानांतरित किए जाते हैं, रोजगार वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं. http://mha1.nic.in/pdfs/EmploymentVisa-300514.pdf
नहीं, एक पंजीकृत कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के बीच रोजगार के परिवर्तन और इसके विपरीत या पंजीकृत कंपनी की सहायक कंपनियों के बीच रोजगार के परिवर्तन को छोड़कर भारत के भीतर प्रारंभिक रोजगार वीजा की अवधि के दौरान नियोक्ता परिवर्तन को अनुमति नहीं दी जाएगीऐसे मामलों में रोजगार में बदलाव को कुछ शर्तों के अधीन माना जा सकता है.