ध्यान दें:
i. किसी इकाई के पूर्ण होने पर एक स्टार्टअप नहीं होगा:
1. नॉन-डीपटेक स्टार्टअप के मामले में इसके निगमन/पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष, या
2.डीपटेक स्टार्टअप के मामले में इसके निगमन/पंजीकरण की तिथि से बीस वर्ष, या अगर निगमन/पंजीकरण के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए इकाई का टर्नओवर: नॉन-डीपटेक स्टार्टअप के मामले में 200 करोड़ या डीपटेक स्टार्टअप के मामले में 300 करोड़ से अधिक है.
ii. टर्नओवर कंपनी अधिनियम, 2013, या लागू कानून संचालन इकाई के तहत परिभाषित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो. रद्द करना: इसके बाद, अगर संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड किए बिना या गलत जानकारी के आधार पर ऐसी मान्यता प्राप्त की गई है, तो डीपीआईआईटी बिना किसी पूर्व सूचना के पात्र बिज़नेस के टैक्स लाभ के लिए स्टार्टअप मान्यता प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र को तुरंत रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. *
डीपीआईआईटी रिव्यू के लिए आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है.
आपके पासवर्ड में कम से कम इतने वर्ण होने चाहिए:
* आपके पासवर्ड में कम से कम इतने वर्ण होने चाहिए:
कृपया इसके एक्सेस के लिए अपनी फ्रोफाइल पूरी करें.
भारत में स्टार्टअप ईकोसिस्टम के सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए स्टार्टअप इंडिया पोर्टल अपने आप में अनूठा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है.


पासवर्ड भूल गए
कृपया आपकी ईमेल ID पर भेजा गया OTP पासवर्ड दर्ज करें
कृपया अपना पासवर्ड बदलें