सामान्य प्रश्न (FAQ)
हां, कोई भी एलएलपी निम्नलिखित दो में से किसी भी तरीके को अपनाकर भारत में अपने कारोबार को बंद कर सकती है:
1. एलएलपी को डिफंक्ट घोषित करना: अगर एलएलपी अपना बिज़नेस बंद करना चाहता है या वह एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए किसी बिज़नेस ऑपरेशन को नहीं कर रहा है, तो यह एलएलपी को डिफंक्ट घोषित करने और एलएलपी के रजिस्टर से एलएलपी का नाम हटाने के लिए रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दे सकता है.
2. एलएलपी का समापन: यह ऐसी प्रक्रिया है जहां व्यवसाय की सभी संपत्तियों का निपटान उसकी देनदारियों को पूरा करने के लिए किया जाता है और किसी भी अतिरिक्त राशि को मालिकों के बीच वितरित किया जाता है. एलएलपी बंद करने का विवरण निम्नलिखित लिंक से देखा जा सकता है- (http://www.mca.gov.in/LLP/CloseCompany.html) एलएलपी एलएलपी अधिनियम और नियमों के अधीन हैं, इसे निम्नलिखित लिंक (http://www.mca.gov.in/Ministry/actsbills/pdf/LLP_Act_2008_15jan2009.pdf) और (http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/LLPRulesasnotified.pdf) से देखा जा सकता है . हाल ही में RBI ने LLP- (http://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=8844&Mode=0) में विदेशी निवेश के प्रावधान को भी अधिसूचित किया है) LLP को बोर्ड मीटिंग, AGM आदि की आवश्यकता नहीं है.
नहीं, एमसीए पोर्टल पर पंजीकरण के लिए निदेशक के पास अनुमोदित डीआईएन होना चाहिए.
विदेशी निदेशकों को भारतीय प्रमाणन प्राधिकरण (एमसीए पोर्टल पर प्रमाणित करने वाले प्राधिकारियों की सूची उपलब्ध है) से डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा. डीएससी की पंजीकरण प्रक्रिया दूसरों के लिए भी समान रूप से लागू है.
एलएलपी का अनुमोदित नाम अनुमोदन की तारीख से 3 महीने की अवधि तक वैध रहेगा. यदि प्रस्तावित एलएलपी ऐसी अवधि के भीतर शामिल नहीं किया जाता है, तो नाम समाप्त हो जाएगा और अन्य आवेदक/एलएलपी के लिए उपलब्ध होगा. कृपया ध्यान दें कि नाम के नवीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा.
तीस दिनों के भीतर ऐसी समाप्ति या नियुक्ति के लिए अतिरिक्त शुल्क के बिना और इस अवधि के पश्चात् अतिरिक्त शुल्क के साथ नए की नियुक्ति और मौजूदा भागीदार के इस्तीफे के लिए ई-फार्म 3 और ई-फार्म 4 भरना होगा.
नाम के आरक्षण के लिए पहले एसपीआईसीई (आईएनसी-32) दाखिल करनी होगी, तब आप आईएनसी-1 (जिसमें 6 नाम प्रस्तावित किए जा सकते हैं) का उपयोग कर सकते हैं और फिर आईएनसी-1 के अनुमोदित एसआरएन को एसपीआईसीई में निविष्ट कर सकते हैं.